अम्बिकापुर – सीतापुर पुलिस ने शासकीय शराब दुकान के सुपरवाइजर सूरज गुप्ता को सीतापुर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सुपरवाइजर के कब्जे से 12 पेटी शराब और तस्करी में उपयोग की जा रहे वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस विभाग ने इस बड़ी तस्करी का खुलासा किया है।
पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं तस्करी के विरूद्व लगातार कार्यवाही किये जाने हेतु सख्त रूप से निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में थाना सीतापुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से अंग्रेजी शराब तस्करी करने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिसके विरूद्व थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 144/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्यवाही –
दिनांक 23.04.2026 को थाना सीतापुर से सहायक उपनिरीक्षक अरूण दुबे हमराह स्टॉफ आरक्षक धनकेश्वर यादव, सेवक प्रसाद, अतुल शर्मा के साथ शासकीय वाहन में रात्रि गस्त/पेट्रोलिंग हेतु रवाना हुए थे। इसी दौरान जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि रेनॉल्ड किगर कार वाहन क्रमांक सीजी 15 डीव्ही 7455 का चालक अपने कार में अवैध अंगेजी शराब परिवहन कर रहा है। इस सूचना को राह चलते गवाहों को विधिवत् रूप से अवगत कराकर एनएच 43 प्रतापगढ़ सड़कपारा मुख्य मार्ग में घेराबंदी किया गया, और सीतापुर तरफ से आ रहे रेनॉल्ड किगर कार वाहन क्रमांक सीजी 15 डीव्ही 7455 को रोककर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा अपना नाम *सूरज गुप्ता पिता घनश्याम गुप्ता, उम्र 34 वर्ष निवासी लुण्ड्रा सरगुजा* का होना बताया, उक्त कार को स्वयं का होना बताया। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष रेनॉल्ड किगर कार वाहन क्रमांक सीजी 15 डीव्ही 7455 की तलाशी ली गई, जो कार में ड्राईवर सीट के पीछे पुट्ठे के कॉर्टून में व कार के डिक्की में शराब मेडॉफ व्हीस्की 48 नग, गोवा स्पेशल व्हीस्की 480 नग रखा पाया गया। जिसे बरामद कर अंगेजी शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में सूरज गुप्ता से विधिवत् रूप से पूछताछ कर वैध दस्तावेज चाहा गया, जिसके द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से शराब मेडॉफ व्हीस्की 48 नग, गोवा स्पेशल व्हीस्की 480 नग लगभग 95 लीटर कुल कीमत 65280/-रूपये किया गया जप्त किया गया, तथा अवैध शराब तस्करी में प्रयोग रेनॉल्ड किगर कार वाहन क्रमांक सीजी 15 डीव्ही 7455 को भी किया गया जप्त किया गया है। आरोपी सूरज गुप्ता पिता घनश्याम गुप्ता, उम्र 34 वर्ष निवासी लुण्ड्रा सरगुजा के विरूद्व थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 144/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही/गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के बाद हमने दुकान के सेल्समैन से भी चर्चा की । इस चर्चा में सेल्समैन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सेल्समैन ने बताया है कि दुकान रात 10 बजे बंद हो गई थी लेकिन दुकान बंद होने और अन्य कर्मचारियों के जाने के बाद सुपरवाइजर सूरज गुप्ता रात करीब साढ़े ग्यारह बजे दुकान का ताला खोल कर बारह पेटी शराब अपनी गाड़ी में भर कर ले गया था, सेल्समैन के अनुसार इस दौरान दुकान का गार्ड महावीर टोप्पो भी दुकान के पास ही मौजूद था।
वहीं गार्ड महावीर टोप्पो से जब घटना के बारे में बात की गई तो उसने बताया कि सुपरवाइजर ने गार्ड को बताया था कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब मंगाई है, जिन्हें देने के लिए दुकान बंद करने के बाद भी सुपरवाइजर द्वारा शराब दुकान का ताला खोल कर इतनी बड़ी मात्रा में शराब अपनी गाड़ी से ले जाई जा रही थी। गार्ड के खुलासे से इस बात की तस्दीक होती है कि अवैध शराब की तस्करी के इस काले धंधे में आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत जरूर है। सीतापुर की यह शराब दुकान का इंचार्ज आबकारी एस आई सौरभ साहू है, जो पूर्व में अम्बिकापुर स्थित गाड़ाघाट शराब दुकान में शराब मिलावटखोरी के मामले में निलंबित हो चुका है। क्षेत्र से शराब में मिलावटखोरी की।लगातार शिकायतों के बीच इतनी बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी से विभागीय अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा होता है।